मोहाली.काेरोना वायरस की संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए जो 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है उसमें अपने घर पर ही रहो। यदि फिर भी किसी को किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ जाए तो अपने बिना ई-पास के न निकलो।
क्योंकि यदि आपको बिना पास के ऐसे ही घूमते हुए पकड़ लिया गया तो आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाएगा। जिसमें 6 माह तक ही सजा का प्रावधान भी है। इसलिए यदि कहीं पर बहुत जरूरी काम से जाना है तो यह पास जरूर बनवाएं।
ई-पास बनाने के ऐसे करें अप्लाई
आप घर बैठे ही ऑनलाइन जाकर सबसे पहले Epasscovid19.pais.net.in ओपन करेंगे और इस पेज के खुलते ही वहां पूछी गई क्वेरी को भरकर सब्मिट करें। यह जानकारी संबंधित जिले को चली जाएगी। फिर जिला प्रशासन उसको वेरिफाई कर आपको ऑनलाइन ही ई-पास जारी कर देगें। लेकिन याद रखिए ई-पास के लिए आपके द्वारा भरे जाने वाला कारण सही होना चाहिए। यदि किसी ने बिना कारण मात्र घूमने फिरने के लिए यह पास अप्लाई किया तो पकड़े जाने पर संबंधित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो सकता है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
https://ift.tt/2xrovR7